नई दिल्ली, अगस्त 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर स्थित स्मारकों की निगरानी पर विचार करना चाहिए। पार्क में 13वीं शताब्दी की 'आशिक अल्लाह दरगाह और सूफी संत 'बाबा फरीद की चिल्लागाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट दो अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें महरौली या संजय वन में दरगाह और आसपास के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को ध्वस्त करने या हटाने से रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को आदेश दिया था कि उसकी अनुमति के बिना इस क्षेत्र में मौजूदा ढांचों में कोई निर्माण या परिवर्तन न किया जाए। पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील से पूछा कि आप इसे पहले...