महाराजगंज, जनवरी 22 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। चौक थाना क्षेत्र की एक युवती को बहला-फुसला कर धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में जिला जज अरविन्द मलिक की अदालत ने सजा सुनाई है। आरोपित जय प्रकाश को जिला जज ने दोषी करार करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 32 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार चौक थाना क्षेत्र निवासी जय प्रकाश बीते 10 अप्रैल 2017 को एक युवती को बहला फुसला कर जंगल में ले गया। वहां उसने जान से मार डालने की धमकी देकर उस युवती साथ दुष्कर्म किया तथा पूरी रात जबरन अपने साथ रखा। पीड़िता की तहरीर पर थाना चौक ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद आरोपित जय प्रकाश के विरुद्ध बहला फुसला कर अपने साथ ले जा कर धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक...
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