नई दिल्ली, जनवरी 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ हरियाणा एसआईटी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर लगी रोक मंगलवार को बढ़ा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश उस समय दिया जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने अदालत को बताया कि आरोप पत्र अगस्त 2025 में दायर किया गया था, लेकिन अब तक हरियाणा सरकार की ओर से कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। एएसजी ने हरियाणा सरकार से यह पूछने के लिए और समय मांगा कि क्या वह उदारता दिखाते हुए अपनी मंजूरी नहीं देगी और मामला खत्म कर देगी। शीर्ष अदालत ने राजू को निर्देश लेने की अनुमति दी और मामले की सुनवाई छह सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के कारण महमूदाबाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.