मुजफ्फर नगर, मार्च 26 -- मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को 8 साल की सजा व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने सास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है, जबकि ट्रायल के दौरान उसके ससुर की मौत हो गयी थी। डीजीसी राजीव शर्मा एवं एडीजीसी अमित त्यागी ने बताया कि सेना सेवानिवृत्त एवं राष्ट्रपिता अवार्ड से सम्मानित करम सिंह निवासी गांव महेलकी थाना जानसठ ने अपनी बेटी प्रियंका की शादी छह जुलाई 2014 को राहुल निवासी हरिराम नगर ब्लाक रोड कस्बा शामली से की थी। शादी के बाद ससुराल वाले उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। एडीडीजी ने बताया कि 29 जुलाई को प्रियंका का भाई जल सिंह व चाचा नरेश प्रियंका को देखने के लिए उसकी ससुराल गए थे। प्रियंका की फांसी लगाने से मौत हो गयी। इस संबंध में पति राहुल, ससुर देवानंद...