संतकबीरनगर, जून 3 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में राम जानकी मंदिर कुटी सतहरा के ध्वस्त स्कूल का सामान चोरी करने के दर्जन भर आरोपियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने चोरी का अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष महुली को एक सप्ताह के अंदर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया। जेएम कोर्ट ने उमेश यादव, सुशील यादव, राम सहाय चौधरी, संतोष कुमार समेत 13 आरोपियों के विरुद्ध चोरी का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने का आदेश दिया। मामला महुली थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर कुटी सतहरा के ध्वस्त स्कूल का है। प्रकरण में मंदिर के महंथ चक्रेश जी महाराज ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। उनका कथन है कि वह रामजानकी मंदिर सतहरा के महंथ हैं। मंदिर से बाहर हैं। मंदिर के पुजारी सुरेश दूबे पु...