चंडीगढ़, अगस्त 2 -- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम के उटोन गांव में एक मस्जिद से तिरंगा हटाकर उसकी जगह भगवा झंडा लगाने के आरोपी विकास तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मनीषा बत्रा की कोर्ट ने कहा कि आरोपी विकास तोमर के खिलाफ आरोप अस्पष्ट या सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट थे। उसके और अन्य आरोपियों के बीच बातचीत से यह पुष्टि होती है। इस स्तर पर अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक व्यवस्था व सांप्रदायिक शांति पर इसके संभावित प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में कथित आचरण के गंभीर सांप्रदायिक और संवैधानिक निहितार्थों को देखते हुए उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। सत्र न्यायालय ने भी 15 जुलाई को आरोपी विकास तोमर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।हिरासत में पूछताछ जरूरी विकास तोमर के वकील ने हाई कोर्ट में सुनवाई...
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