नई दिल्ली, जुलाई 19 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात के विदेशी मेहमानों को आश्रय देने के आरोप में 70 भारतीयों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना धारा 144 के आदेशों की जानकारी के मस्जिद में लोगों को आश्रय देना सार्वजनिक अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना नहीं माना जा सकता।मामला क्या था? 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में विदेशी नागरिकों को ठहराने के आरोप में 70 लोगों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। पुलिस का दावा था कि 24 मार्च 2020 को जारी की गई धारा 144 के आदेश का उल्लंघन हुआ।'आश्रय देना अपराध नहीं' जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने शुक्रवार को विस्तृत फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मरकज में रहना अपने आप म...