लखनऊ, नवम्बर 18 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। पड़ोस की मस्जिद में घुसकर नगदी एवं हजारों रुपए का समान चोरी करने के आरोपी मोहम्मद रेहान उर्फ अन्नू की जमानत अर्जी को एडीजे ज्योत्सना सिवाच ने खारिज कर दिया है। अभियोजन की ओर से विरोध कर बताया गया कि घटना की रिपोर्ट वादी शाहजेब अहमद ने 19 अगस्त को गोमती नगर थाने में दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया है कि 17 अगस्त को गोमती नगर के उजरियावं स्थित मस्जिद के सामने रहने वाला मोहम्मद रेहान उर्फ अन्नू मस्जिद में आया। मस्जिद की अलमारियों का ताला तोड़कर 12 हज़ार रुपए, तीन बंडल बिजली के तार, नल की टोंटी, स्पीकर माइक, सरिया और तसले चोरी कर लिया। जब कि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि आरोपी मस्जिद के पास रहता है और उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है। बताया गया कि ज़मीन के विवाद को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।...
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