नई दिल्ली, जनवरी 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी टीम रामलीला मैदान में मस्जिद के पास की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद 25-30 लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। मस्जिद कमेटी पहले ही कोर्ट के आदेश को चुनौती दे चुकी है। उनका कह है- ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है इसलिए इसके फैसले का अधिकार सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है। जबकि एमसीडी का इस मामले में अलग दावा है। जानिए इस जमीन को लेकर हो रहे विवाद के पीछे की कानूनी कहानी।दिल्ली HC ने अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश सबसे पहले बात हाईकोर्ट के ऑर्डर की। बीते नवंबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में करीब 39000 sq ft एरिया से अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके बाद अधिकारियों ने सड़क, फुटपाथ, बैंक्वेट हॉल, पार्किंग ए...