अहमदाबाद, सितम्बर 13 -- गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को बड़ा झटका दिया है और उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वडोदरा नगर निगम (VMC) द्वारा शहर में उनके घर के बगल में स्थित 978 स्क्वेयर मीटर लंबे प्लॉट से उन्हें हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि मशहूर हस्तियों की जवाबदेही ज्यादा होती है और उन्हें रियायत देने से गलत संदेश जाएगा। साथ ही कहा कि ऐसा करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अतिक्रमण को नियमित करने के समान होगा। जिसके बाद वडोदरा नगर निगम के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अदालत के फैसले के बाद निगम ने यूसुफ पठान के कब्जे वाले प्लॉट को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 28 पेज के अपने आदेश में जस्टिस मोना एम भट्ट ने कहा, 'मशहू...
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