छपरा, मार्च 5 -- मशरक थाना में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी विशेष लोक अभियोजक उत्पाद सर्वजीत ओझा ने कोर्ट में मजबूती से रखा पक्ष छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय अतुल वीर सिंह ने मशरक थाना में दर्ज प्राथमिकी के दो शराब माफियाओं को बुधवार को सजा सुनायी है। मशरक थाना के गोपालबाड़ी निवासी प्रभु नारायण सिंह उर्फ दीप रंजन व मनीष कुमार सिंह को 30 ए बिहार मद्दनिषेध व उत्पाद 2016 के अंतर्गत पांच- पांच की साल सश्रम सजा सुनायी। एक-एक लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। इसकी राशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा कटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद सर्वजीत ओझा ने न्यायालय में सरकार का मजबूती से पक्ष रखा और कुल तीन गवाहों की गवाही कराई। उन्होंने न्यायाधीश से आरोपितों को अधिकतम से अधिकतम सजा देने का भी अनुरोध किया ता...