बहराइच, मई 12 -- बहराइच। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने वाहन से प्रतिबंधित प्रजाति के मवेशी के मांस लाने के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि विशेश्वरगंज थाने के गोंडा हाईवे पर छह फरवरी को वाहन चेकिंग के दौरान नगर कोतवाली के चांदपुरा निवासी आमिर पुत्र जाबिर को प्रतिबंधित प्रजाति के मवेशी के मांस के साथ गिरफ्तार किया गया था। तभी से वह जिला कारागार में निरूद्ध है। उसकी ओर से अधिवक्ता के जरिए दाखिल की गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

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