हल्द्वानी, फरवरी 25 -- नैनीताल, संवाददाता। हल्द्वानी से काठगोदाम तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आई मलिन बस्ती के लोगों को विस्थापित करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्लान पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी से काठगोदाम तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आई मलिन बस्ती को बिना नोटिस दिए हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए इन्हें विस्थापित करने के लिए अगली तिथि तक प्लान पेश करने को राज्य सरकार से कहा है। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अफताब आलम ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी से काठगोदाम तक राज्य सरकार की ओर से सड़क चौड़ीकरण करने के साथ-साथ सौंदर्यीकरण भी किया है, जो कि अति उ...
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