देहरादून, जुलाई 17 -- सचिवालय प्रशासन की ओर से जारी की गई तबादला नीति अनुभाग अधिकारी, आरओ, एआरओ का एक अनुभाग में पांच साल तय देहरादून, मुख्य संवाददाता। सचिवालय प्रशासन ने वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2025 को जारी कर दिया है। अब मलाईदार अनुभाग पाने को सिफारिश लगाने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एक अनुभाग में पांच साल से अधिक नहीं रह पाएंगे। सचिव सचिवालय प्रशासन दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से तबादला नीति जारी की गई। श्रेणी क, ख, ग स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों के तबादलों को तीन समितियों का गठन किया गया है। एक अनुभाग में तैनाती को लेकर समय सीमा तय कर दी गई है। सिर्फ प्रशासनिक और अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ कर तय समय से पहले तबादला नहीं होगा। श्रेणी क अफसरों का विभाग ...