बागपत, नवम्बर 2 -- मलकपुर चीनी मिल के पूर्व चेयरमैन धुमसिंह ठेकेदार की याचिका पर हाईकोर्ट ने किसानों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मिल को किसानों के बकाया भुगतान का ब्याज देने का आदेश दिया हैं, साथ ही प्रदेश के गन्ना आयुक्त का निर्णय लेने का अधिकार और दो माह में कार्यवाही को भी कहा है। दरअसल, पूर्व चेयरमैन धूमसिंह ठेकेदार ने 2017-18 में हाईकोर्ट में मलकपुर चीनी मिल के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने मलकपुर चीनी मिल द्वारा किसानों के बकाया गन्ना भुगतान से लेकर ब्याज न देने की शिकायत की हुई थी। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और ब्याज को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। धूम सिंह बनाम राज्य सरकार मामले (जनहित याचिका संख्या 21444/2017) में कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2017...