नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम उठाते हुए, दिल्ली पुलिस ने पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों का उपयोग करके एक हत्या के मामले में आरोपी की गैरमौजूदगी में ट्रायल (trial in absentia) शुरू किया है। पुलिस ने एक ऐसे जघन्य मामले में चार्जशीट दाखिल किया है, आरोप तय किए हैं और ट्रायल शुरू कर दिया है, जहां मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है।BNSS धारा 356 क्या है? BNSS की धारा 356 पुलिस और अदालतों को 'जघन्य' मामलों में घोषित अपराधियों के लिए उनकी गैर-मौजूदगी में ट्रायल चलाने की अनुमति देती है। पुलिस के अनुसार, यह कानून इसलिए लाया गया है ताकि अगर आरोपी समय पर पकड़ा न जाए, तो मामले लम्बे समय तक अटके न रहें। BNSS ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह ली है, जिसमें पहले ऐसे कोई प्रावध...
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