देहरादून, अप्रैल 23 -- देहरादून। निजी अस्पताल मरीजों को सूचना का अधिकार के तहत सूचना देने से इकार नहीं कर सकते। क्लीनिकल स्टेबलिस्टमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की योजना (गोल्डन कार्ड एवं आयुष्मान) के तहत उपचार करने वाले सभी निजी अस्पतालों को आरटीआई के तहत सूचना देनी होगी। सभी जिलों के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण निजी अस्पतालों से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना प्राप्त करेंगे। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने यह निर्णय एक निजी अस्पताल से एक मरीज की ओर से उपचार के संबंध में सूचना नहीं दिए जाने पर दिया। आयोग ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को निजी अस्पतालों की सूचना प्रदान नहीं किए जाने पर नोटिस जारी किया है। आयोग में सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया कि प्रदेश मे...