नई दिल्ली, अप्रैल 3 -- पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2016 की शिक्षक और गैर-शिक्षक भर्ती में हुई करीब 25000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। यह मामला बहुचर्चित 'स्कूल जॉब्स फॉर कैश' घोटाले से जुड़ा है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजीव कुमार की पीठ ने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया धांधली और फर्जीवाड़े से दूषित थी, जिससे इसकी वैधता और विश्वसनीयता खत्म हो गई। अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, "हमने मामले के तथ्य देखे हैं। पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित है। कोई कारण नहीं है कि हम इसमें ...