पीटीआई, जुलाई 17 -- मुंबई की एक अदालत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने याचिकाकर्ता वकील से कहा कि किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी कार्रवाई तभी हो सकती है जब सरकार की पूर्व मंजूरी हो और जब मंजूरी ही नहीं है, तो मामला आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? दरअसल, मुंबई के एक वकील ने पिछले साल अदालत में याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ममता बनर्जी ने अपने बयानों से एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को बार-बार ठेस पहुंचाई, जिससे अराजकता और सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। याचिकाकर्ता ने इन बयानों को "हेट स्पीच" बताया था।आरजी कर अस्पताल की घटना का जिक्र वकील ने पश्चिम बंगाल के आरजी कार मेडि...