कोलकाता, जून 18 -- पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य की नई अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। यह सूची 3 जून की अधिसूचना के तहत लागू की गई थी, जिसमें कुल 140 उप-समूह शामिल किए गए थे। उनमें 80 मुस्लिम और 60 गैर मुस्लिम को शामिल किया गया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा शामिल थे, ने न केवल अधिसूचना पर रोक लगाई बल्कि उससे संबंधित सभी सरकारी आदेशों और ओबीसी जाति प्रमाणपत्र आवेदन पोर्टल को भी निलंबित कर दिया। कोर्ट ने इस निर्णय को प्रक्रियागत दोषपूर्ण करार दिया। जस्टिस मंथा ने कहा, "आपने मई 2024 के आदेश के बाद विधायी प्रक्रिया का पालन तो किया, लेकिन बाद में 2012 के कानून को छोड़कर 1993 के पुराने कानून के तहत प्रक्रिया अपनाई।" जस्टिस चक्रव...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.