रांची, अगस्त 7 -- रांची, संवाददाता। मेकॉन के पूर्व सीनियर मैनेजर (मेटलर्जिकल विंग) उपेंद्र नाथ मंडल से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में चार्जशीटेड आरोपी चेन्नई निवासी हितेश वी शाह को अदालत से झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका को अदालत ने खारिज कर दी है। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने दाखिल याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाया है। हितेश वी शाह मेसर्स शिव मशीन टूल्स चेन्नई का प्रोपराइटर है। उपेंद्र नाथ मंडल ने अपने पद का दुरुपयोग कर मेसर्स जील इंडिया केमिकल्स और मेसर्स शिव मशीन टूल्स को तकनीकी रूप से योग्य नहीं होने के बावजूद दोनों को निविदा प्रदान की थी। चार्जशीट के अनुसार, इसके एवज में सीनियर मैनेजर ने शिव मशीन टूल्स से 94.39 ला...
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