रांची, अक्टूबर 4 -- रांची, विशेष संवाददाता। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले के आरोपी मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पुनमिया की डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। पीएमएलए की विशेष अदालत के 25 सितंबर 2012 एवं 13 जून 2018 के फैसले के खिलाफ पुनमिया ने याचिका दायर की थी। बता दें कि मनोज की डिस्चार्ज अर्जी को पीएमएलए की विशेष अदालत ने खारिज किया था। इस पर उसने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। मनी लांड्रिंग मामले में मधु कोड़ा के अलावा अरविंद व्यास, मनोज पुनमिया, अनिल बस्तावडे, विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा समेत सात आरोपियों पर ईडी ने 2009 में केस दर्ज किया था। कोड़ा एवं अन्य पर करीब 3600 करोड़ की मनी लांड्रिंग का आरोप है।

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