मधेपुरा, जून 25 -- मधेपुरा, विधि संवाददाता। तीन वर्ष पूर्व हुए मनीष हत्याकांड की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे (4) धीरेन्द्र कुमार रॉय की कोर्ट ने हत्या में शामिल आधा दर्जन अभियुक्तों को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी। सभी अभियुक्तों को तीस-तीस हजार रुपए अर्थदंड भी भरने का आदेश दिया है। मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र के परमानंदपुर का बताया गया है। 29 मई 2022 की रात लगभग 10 बजे हरवे हथियार से लैस एक दर्जन से ज्यादा बदमाश गांव के पैक्स अध्यक्ष सुजेंद्र यादव के घर पहुंचे और उसके पुत्र मनीष को घर से बाहर निकाल गोली मारकर हत्या कर दिया। इस संबंध में परमानंदपुर निवासी सह पैक्स अध्यक्ष सुजेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाना में दिए अपने फर्द बयान में कहा कि 29 मई 2022 की रात 10 बजे उनका पुत्र गांव में किसी के घर से भोज खाकर घर आया और कपड़े बदल रहा थ...