मुजफ्फरपुर, जुलाई 30 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपहरण के मामले की जांच में मनियारी पुलिस ने किशोरी की उम्र ही बदल दी। केस के पहले आईओ मनियारी थाने के एएसआई विद्याशंकर सिंह ने केस डायरी में शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर किशोरी की जन्मतिथि 15 जून 2006 बताई थी। इस आधार पर घटना के समय किशोरी की उम्र 14 वर्ष दो माह बताई गई। वहीं, केस के दूसरे आईओ एएसआई नंदकिशोर सिंह ने बनावटी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी जन्म तिथि 15 जून 2002 कर दी। इसके लिए केस डायरी पर ओवरराइटिंग भी किया गया। फिर इस आधार पर उन्होंने तथ्यों की भूल बताते हुए मामले में विशेष कोर्ट (एससी/ एसटी एक्ट) में अंतिम प्रतिवेदन भी दाखिल कर दिया है। विशेष कोर्ट (एससी/ एसटी एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि इन...