बक्सर, जुलाई 22 -- हड़कंप मचा लोकपाल (मनरेगा) ने दोनों पक्ष जानने के बाद दिया है फैसला मनरेगा के दोषी पदाधिकारी व कर्मियों पर लगा एक हजार का दंड बक्सर, हमारे संवाददाता। इटाढ़ी प्रखंड के सिकटौना गांव में मनरेगा के माध्यम से पीसीसी सड़क का निर्माण करना महंगा साबित हुआ। लोकपाल (मनरेगा) ने सुनवाई के दौरान मनरेगा के अधिकारियों को दोषी पाया है। साथ ही पीसीसी सड़क 15 दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया है। साथ ही दोषी पदाधिकारी व कर्मियों पर दंड भी लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार सिकटौना गांव शशिभूषण पाठक ने लोकपाल (मनरेगा) के यहां परिवाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान पीड़ित का कहना था कि उनकी रैयत जमीन पर मनरेगा की योजना संख्या 17/2017-18 के तहत पीसीसी का निर्माण कराया गया है। जबकि उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था। इसपर लोकपाल अरूण कुमा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.