नई दिल्ली, अगस्त 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा राज्य में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में नए निर्देश जारी करने पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और 2024-25 के प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक अगस्त को यह रोक हटाकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ गुरुवार को मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने किया। रोहतगी ने कहा कि मुझे उसी दिन कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करनी चाहिए थी। आप देखिए, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संज्ञान लिया...