नई दिल्ली, जून 20 -- सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग से जुड़ी याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने को कहा। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। राज्य में ओबीसी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर याचिका में 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित कानून को लागू करने की मांग की गई है। इसमें ओबीसी कोटा 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के लिए एमबीबीएस छात्र को दिए गए स्थगन के आधार पर ओबीसी के लिए बढ़े हुए कोटे का लाभ देने से इनकार कर रही है। इससे पहले कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य...