भागलपुर, मई 2 -- मधेपुरा। जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद (l)आशुतोष कुमार ने प्रतिबंधित कॉडिनयुक्त कफ सिरप खरीद बिक्री के मामले में एक अभियुक्त गणेश पासी को दोषी ठहराते दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई वही उसी मामला में गिरफ्तार एक अन्य अभियुक्त गुड्डू कुमार को दोषी करार देते पाँच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. जबकि दोनों अभियुक्त को एक एक लाख रूपये अर्थीक दंड से भी दण्डित किया हैं। मामला अरार थाना क्षेत्र के रेसना वार्ड नंबर 3 की हैं। 23 मार्च 2004 को गुप्त सुचना के आधार पर रेसना निवासी गणेश पासी के घर छापामारी की गई। जिसमे भारी मात्र में प्रतिबंधित कोडिन युक्त सिरप बरामद किया गया.पुलिस के द्वारा की गई छापामारी के दौरान गणेश पासी एवं उसका पुत्र गुड्डू कुमार भागने लगा. भागने के दौरान पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को गि...