नई दिल्ली, मई 12 -- - एक जून से शुरू होगी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से बचने के लिए बारापुला नाले से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मद्रासी कैंप को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। यह प्रक्रिया एक जून से शुरू होगी। साथ ही निवासियों के पुनर्वास के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि बारापुला नाले की सफाई दिल्ली की जल निकासी व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्वस्तीकरण व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, लेकिन बारापुला नाले को जाम मुक्त करने के लिए मद्रासी कैंप निवासियों का पुनर्वास भी आवश्यक है। कोई भी निवासी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के कारण पुनर्वास के अधिकार के अलावा ...