बहराइच, जुलाई 18 -- बहराइच। थाना हरदी में एडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्त को अदालत ने 11 महीने की सजा सुनाई है। अभियुक्त रिजवान साई पुत्र साबिर साई निवासी बंजरिया थाना हरदी को नाजायज चरस के साथ पकड़ा गया था। न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस एक्ट) ने 11 महीने की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

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