नई दिल्ली, जुलाई 4 -- मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर हिंदू पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। शाही ईदगाह को अयोध्या के रामजन्मभूमि की तरह विवादित ढांचा घोषित करने की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 23 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि वहां पहले मंदिर था। वहां पर मस्जिद होने का कोई साक्ष्य आज तक शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका। न खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम है, न नगर निगम में उसका कोई रिकॉर्ड। न कोई टैक्स दिया जा रह...