हिन्दुस्तान संवाद, दिसम्बर 20 -- मथुरा में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और 1.8 लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। छात्रा वृंदावन कट से राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक विश्वविद्यालय में जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी साहयक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई। लखनऊ की रहने वाली एक छात्रा 10 सितंबर 2025 की रात 11:15 बजे बस के माध्यम से कानपुर से चली थी और सुबर करीब 5:00 बजे यमुना एक्सप्रेस के वृंदावन कट पर उतरी थी। उसने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक विश्वविद्यालय में जाने के लिए ऑटो भाड़े पर लिया। छात्रा ने सवार होने से पहले ऑटो चालक से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश निवासी ग्राम गौसना थाना जम...