बदायूं, जून 11 -- बदायूं, विधि संवाददाता। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने करीब 15 साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुये दो अलग-अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना डाला है। कोर्ट ने यह भी आदेश किया है कि जुर्माना अदा न करने की दशा में दोषी को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक थाना गुन्नौर में तैनात उप निरीक्षक राजवीर सिंह द्वारा दो सितंबर 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार जब उप निरीक्षक राजवीर सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ गश्त करते हुए जुनावई तिराहे से अजीजपुर की तरह पर पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी की एक गाड़ी टाटा 407 बंद बॉडी और एक बोलेरो गाड़ी खड़ी है। टाटा गाड़ी से ब...
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