नई दिल्ली, अप्रैल 28 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष को मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को पक्षकार बनाने की अनुमति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टाल दी। शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 5 मार्च 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत हिंदू पक्षकारों को अपने दो वाद में संशोधन करने और मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और एएसआई को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि पहली नजर में उच्च न्यायालय द्वारा हिंदू पक्षकारों को वादों में संशोधन की अनुमति देने म...