बलरामपुर, दिसम्बर 20 -- बलरामपुर संवाददाता। मतदान केंद्र में घुसकर मत पेटिका में पानी डालने के मामले में न्यायालय ने तीन लोगों को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 35-35 सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है ।एसपी विकास कुमार ने बताया कि 12. अप्रैल 1995 को अवधबिहारी पुत्र गोकरननाथ निवासी सिरई थाना मोतीगंज जिला गोण्डा ने कोतवाली नगर पर लिखित तहरीरी दी । आरोप लगाया कि ननकऊ उर्फ योगेन्द्र पुत्र कन्हैया सिंह व झुल्लुर पुत्र कप्तान सिंह एवं पिंकू सिंह पुत्र कृष्ण सिंह निवासी सेखुईया कोतवाली नगर बलरामपुर लाठी डण्डा लेकर एक राय होकर बूथ में घुस आये और मतपेटिका में पानी डाल दिया है । तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।जिसके अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक गोरखनाथ सिंह ने की । उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय मे...