बरेली, नवम्बर 10 -- बरेली, मुख्य संवाददाता। मतदाता स्थलों की सूचियों के बाबत आपत्ति एवं सुझाव 18 नवंबर तक दिए जा सकते हैं। जिले की नौ विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थलों का संभाजन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अंतर्गत किया गया है। आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप मतदाता स्थलों के संभाजन और आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के क्रम में मतदाता स्थलों की सूचियों का आलेख्य प्रकाशन सोमवार को किया गया है। आलेख्य प्रकाशित मतदाता स्थलों की सूचियां संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय (तहसील कार्यालय) व जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ Bareilly.nic.in पर जन सामान्य के निशुल्क निरीक्षण को उपलब्ध हैं। मतदाता स्थलों की सूचियों के बाबत आपत्ति एवं सुझाव 18 नवंबर तक उपरोक्त प्रकाशन स्थलों पर दिए जा सकते हैं।
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