नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं को निर्वाचन आयोग में अपील दाखिल करने के लिए कानूनी सहायता देने को आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) को अपने सभी जिला स्तरीय निकायों निर्देश जारी कर लोगों को अपील दाखिल करने में मदद के लिए हर गांव में पैरा लीगल वालंटियर तैनात करें। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद थी कि राजनीतिक दल एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में अपनी शिकायतें सामने रखेंगे क्योंकि उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे इससे संतुष्ट हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम चाहते हैं कि मतदाता सूची से बाहर किए गए सभी मतदाताओं को अ...