सीतामढ़ी, अगस्त 19 -- शिवहर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा परित अंतरिम आदेश के आलोक में वैसे वोटर जिसका नाम प्रारूप प्रकाशन से पूर्व के वर्ष 2025 के मतदाता सूची में है, लेकिन 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप में शामिल नहीं है। वैसे मतदाताओं की सूची जिले के विधानसभा एवं मतदान केंद्र वार कारण सहित शिवहर जिले के बेवसाईट पर प्रकाशित कर दिया गया है। डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि वैसे सभी मतदाता जिसका नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने ईपिक संख्या के माध्यम से इस सूची में कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 01 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने वाले ऐसे मतदाताओं से संबंधित सूची सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर परिषद् के कार्यालयों एवं मतदान केन्द्रों पर भी प्रदर्शित ...