आरा, अक्टूबर 10 -- आरा, निज प्रतिनिधि। मतदाता सूची से बाहर व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग डब्ल्यू पी (सी) नंबर 640/2025 के मामले में आदेश के तहत विशिष्ट निर्देश जारी किया हैं। इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि अंतिम मतदाता सूची से बाहर व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए ताकि उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर करने में सहायता मिल सके। इसे लेकर सहायता के लिए प्रखंड स्तर पर पर पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्त की गई है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर आरा में हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जिसमें दो पैनल अधिवक्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है। ऐसे व्यक्ति जो अपील दायर करना च...
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