छपरा, अक्टूबर 31 -- मतदान के दिन वोटरों के लिए पहचान पत्र के विकल्प उपलब्ध समय रहते अपने पहचान पत्र की जांच जरूरी ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो छपरा, नगर प्रतिनिधि।जिले के दसों विधानसभा में छह नवंबर को होने वाले चुनाव के दौरान फोटो युक्त निर्वाचक मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया है कि मतदान की तिथि को निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गए हैं जो सभी मतदाताओं को जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गए हैं। ...