सहारनपुर, नवम्बर 13 -- इंडिया इस्लामिक एकेडमी के संस्थापक मौलाना मेहंदी हसन ऐनी कासमी ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और एसआईआर के अंतर्गत मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ना मिल्ली फर्ज है। उन्होंने कहा कि निधार्रित समय में वक्फ संपत्तियों का नवीनीकरण न कराने वाले मुतवल्ली को जेल भी हो सकती है। ऐनी कासमी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही वक्फ एक्ट- 2024 में कुछ धाराओं में अंतरिम राहत दी हो लेकिन वक्फ संपत्तियों का नवीनीकरण कराना जरुरी है। कहा कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया बिना रुके जारी रहेगी। उन्होंने पांच दिसंबर तक सभी वक्फ संपत्तियों का नवीनीकरण और पंजीकरण कराने का आह्वान किया। कहा कि ऐसा न करने पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड और छह माह की जेल का भी प्रावधान है। इसलिए वह द...