गोपालगंज, अगस्त 1 -- - माड़ीपुर विद्यालय परिसर में बीएलओ को दिया गया प्रशिक्षण - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत होगी कानूनी कार्रवाई फुलवरिया। एक संवाददाता विशेष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ को दिए जा रहे प्रशिक्षण के दौरान एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन ने कहा कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी बीएलओ के विरुद्ध शिकायत पाई जाती है और जांच में दोष सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के माड़ीपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में गुरुवार को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडीओ ने बीएलओ को पुनरीक्षण कार्य की बारीकियां समझाईं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बीएलओ 1 अगस्त से 1 सितंबर तक पात्र...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.