सीवान, नवम्बर 6 -- सीवान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के आठों विधान सभा में गुरुवार को विधान सभा चुनाव होना है। इसके दौरान फोटो युक्त निर्वाचक मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर वोटर अपना मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तिथि को निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य किया गया है। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गए हैं। उनसे अपेक्षा की गई है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना ...