मधेपुरा, जुलाई 3 -- चौसा, निज संवाददाता। ब्लॉक सभागार में बुधवार को प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में कई मुद्दा पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बीडीओ ब्रजेश कुमार दीपक ने कहा कि डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार जो लोग मतदाता पहचान पत्र के लिए दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराएंगे उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन की समय सीमा 26 जुलाई तक है। इस दौरान प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में लगभग एक सौ बीएलओ घर-घर जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के लिए दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। इसमें भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि द्वारा निर्गत शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रम...