भभुआ, नवम्बर 25 -- पथराव व आगजनी मामले में अग्रिम जमानत पर प्रधान जिला जज ने की सुवाई पक्षकार के अधिवक्ता ने 190 आरोपितों की अग्रिम जमानत की दाखिल की है अर्जी भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। प्रधान जिला न्यायाधीश अनुराग की अदालत ने 14 नवंबर को मतगणना के दिन हुए पथराव व आगजनी मामले के आरोपितों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवायी की। इस दौरान जिला जज द्वारा केस डायरी की मांग कर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उक्त मामले में आरोपितों के अधिवक्ता प्रहलाद सिंह ने सोमवार को 190 आरोपितों की अग्रिम जमानत के लिए प्रधान जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। मंगलवार को सुनवायी के दौरान कोर्ट ने डायरी की मांग कर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ज्ञात हो कि मोहनियां में मतगणना के दिन हुए पथराव मामले में घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी क...