नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। राज्यसभा ने मंगलवार को मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जो इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। सदन में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के शोर-शराबे के बीच इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को एक दिन पहले ही मंजूरी दे चुकी है। सीतारमण ने बताया कि यह विधेयक मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा, जिसे सात अक्टूबर 2025 को लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा जीएसटी कानून में किए गए संशोधन अक्तूबर 2025 में लागू कर दिए गए थे और अधिकांश राज्यों ने उन्हें अपनाया, लेकिन ...