नई दिल्ली, जनवरी 31 -- खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस पर 5 साल के बैन को दिल्ली हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल ने मंजूरी दे दी है। इस उग्रवादी संगठन पर होम मिनिस्ट्री ने बैन लगाया था, जिसे ट्राइब्यूनल ने सही माना है। ट्राइब्यूनल के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कुछ तथ्य भी पेश किए हैं, जिनमें सिख्स फॉर जस्टिस को लेकर कहा गया कि उसने मणिपुर में ईसाई समुदाय के लोगों को भड़काया कि वे भारत से अलग हो जाएं। केंद्र सरकार ने कहा कि सिख्स फॉर जस्टिस ने पंजाब को खालिस्तान के रूप में अलग देश बनाने की वकालत की तो वहीं मुसलमानों, तमिलों और मणिपुर के ईसाइयों को देश से अलग होने के लिए उकसाया। इसके अलावा आरोप है कि सिख्स फॉर जस्टिस ने पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को भी धमकी दी। यह जानकारी ट्राइ...