नई दिल्ली, अगस्त 19 -- मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य चिकित्सा परिषद सहित सभी अधिकारियों को लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले एक डॉक्टर को नए नाम और लैंगिक पहचान के साथ नए शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी करने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए. गुणेश्वर शर्मा की एकल पीठ ने 32-वर्षीय डॉ. बेयोन्सी लैशराम की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जैविक रूप से पुरुष है और सभी प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों में उसका नाम 'बोबोई लैशराम दर्ज है। जन्म से पुरुष, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला बन गई याचिकाकर्ता ने शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालयों द्वारा नए नाम और लैंगिक पहचान के साथ नए प्रमाणपत्र प्रदान करने के उसके अनुरोध को स्वीकार न करने के बाद अदालत का रुख किया था। उसने अपनी नई पहचान के रूप में पहले ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर...