नई दिल्ली, जून 30 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड के दोषी संतोष कुमार सिंह की समय पूर्व रिहाई की याचिका पर मंगलवार को फैसला करेगा। सिंह कानून की छात्रा प्रियदर्शिनी मट्टू के 1996 में बलात्कार व हत्या के मामले में उम्रकैद काट रहा है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने 14 मई को सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने पहले तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल को उम्रकैद हुई थी। वह पहले ही छूट सहित 25 साल की कैद काट चुका है। माथुर ने कहा कि उनके मुवक्किल का आचरण संतोषजनक है, जो सुधार का संकेत देता है।

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