धनबाद, फरवरी 20 -- धनबाद, प्रतिनिधि। मटकुरिया गोलीकांड में बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए यह मामला चल रहा था। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। कोर्ट ने बचाव पक्ष के साक्ष्य को बंद कर मामले को बहस के लिए निर्धारित कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष को बहस के लिए समय देने की प्रार्थना की। कोर्ट ने बचाव पक्ष को 27 फरवरी को बहस करने का निर्देश दिया। 27 अप्रैल-2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गए पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी। घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे। वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज ...